Sahara के निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, टोटल फंड में से 5000 करोड़ रुपये तुरंत दिए जाएं

अपनी मेहनत की कमाई सहारा में लगाकर फंस चूके निवेशकों के लिए राहत की खबर आई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब नौ महीने में निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा क्या है पूरी खबर? जानने के लिए पोस्ट को अंत तक पड़े।

देश की दिग्गज कंपनी सहारा को चिप्स बेचकर महज पच्चीस हज़ार कमाने वाले उड़ीसा के एक व्यक्ति ने नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है बिना मोहंती के अपने एक प्रयास से भरोसा खो चूके हैं करोडो निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद जगी है दरअसल पिनाक पानी मोहंती ने जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्म में निवेश करने वाले डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस करने का निर्देश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है जिसमें सरकार ने कहा था कि सहारा सभी के 24,969 करोड़ रुपये के टोटल फंड में से पांच हज़ार करोड़ रुपये तुरंत दिए जाएं ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से दायर एक आवेदन पर दिया बता दे, सहारा ग्रुप से जुड़ा ये पूरा मामला साल दो हज़ार नौ में सहारा के ओएफसीडी यानी ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर के समय शुरू हुआ था।

सहारा स्कैम मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एस आई आर ईसीएल और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एसएचआईसीएल से जुड़ा है ये सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सभी में आवेदन दाखिल किया था डीआरएचपी में कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारी होती है।

जब सेबी ने इस डीआरएचपी का अध्ययन किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की दो कंपनियों की पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियाँ देखीं ये दोनों कंपनियां और ईसीएल ही थी वहीं पच्चीस दिसंबर दो हज़ार नौ और चार जनवरी दो हज़ार दस को दो शिकायतें मिलीं ने पाया की एसआइआरईसीएल और एच आई सी एल ने ओएफसीडी के जरिये दो से ढ़ाई करोड़ निवेशकों की करीब चौबीस हज़ार करोड़ रुपये जुटाए हैं।

केंद्र सरकार ने पिनाक मोहन मोहंती की जनहित याचिका पर एस्ट्रो अकाउंट, में जमा पैसों को निवेशकों को जारी करने की सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पांच हज़ार करोड़ रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं ये पैसा नौ महीने में एक न्यायाधीश की निगरानी में लौटाया जाना है।

बिनापानी मोहंती ने बताया कि वो सालाना तीन लाख पंद्रह हज़ार रुपए ही कमाते हैं दोस्तों के सहयोग से उन्होंने अब तक याचिका पर चार, लाख अस्सी हज़ार रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं फिर आप पानी मोहंती के मुताबिक वह और उनके सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों ने दो हज़ार पंद्रह में कुल चवालीस कंपनियों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का काम किया है इसमें सहारा से लेकर रोजवैली शारदा और किशोर जैसे ही चिट फंड कंपनियां शामिल हैं।

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